एंटीलिया बम धमकी मामला: अदालत ने एनआईए को पुलिस को जब्त कार लौटाने का निर्देश दिया
एंटीलिया बम धमकी मामला: अदालत ने एनआईए को पुलिस को जब्त कार लौटाने का निर्देश दिया
मुंबई, 31 जुलाई (भाषा) मुंबई में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एंटीलिया बम धमकी मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को निर्देश दिया कि वह कथित तौर पर पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा इस्तेमाल की गई कार पुलिस विभाग को लौटा दे।
एनआईए ने वर्ष 2021 में इस इनोवा कार को जब्त कर वैज्ञानिक जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) पुणे भेजा था। जांच पूरी होने के बाद सीएफएसएल ने वाहन एनआईए को वापस सौंप दिया था।
विशेष एनआईए न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस की कार को वापस करने के अनुरोध संबंधी याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यदि वाहन एनआईए के पार्किंग परिसर में इसी तरह पड़ा रहा, तो उसकी उपयोगिता और कीमत दोनों कम हो जाएंगी।’’
अदालत ने मुंबई पुलिस को पांच लाख रुपये का क्षतिपूर्ति बांड भरने का भी निर्देश दिया और कहा कि वाहन की पहचान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
भाषा सुरभि पारुल
पारुल

Facebook


