Analogue Paneer Banned in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध.. राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें क्या है इसके नुकसान
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में इससे बने खाद्य पदार्थ भी नहीं परोसे जा सकेंगे।
Analogue Paneer Banned in Chhattisgarh Notifiaction || Image- AI Generated File
- एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक।
- होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में परोसने पर भी प्रतिबंध।
- उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्य के किसी भी बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर की बिक्री या उससे बने खाद्य पदार्थ परोसने की अनुमति नहीं होगी। (Analogue Paneer Banned in Chhattisgarh Notifiaction) इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह फैसला गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया था। प्रतिबन्ध का ऐलान खुद मंत्री ने मंच से किया था।
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Analogue Paneer Banned in Chhattisgarh by satya sahu
होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी इस्तेमाल पर रोक
सरकार के नए निर्देश के अनुसार, एनालॉग पनीर की बिक्री के साथ-साथ उसके उपयोग पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। खाद्य विभाग को इस आदेश के पालन की निगरानी और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
“जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं”
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। (Analogue Paneer Banned in Chhattisgarh Notifiaction) उन्होंने कहा, “हम लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं कर सकते। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध हों।”
फैक्ट्रियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं
जब मंत्री से पूछा गया कि क्या एनालॉग पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी सील किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में केवल इसकी बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य राज्यों में इसकी बिक्री पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण इकाइयों और अंतरराज्यीय बिक्री को लेकर आगे का निर्णय राज्य का उद्योग विभाग करेगा।
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क्या होता है एनालॉग पनीर?
एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर का विकल्प होता है। इसे वनस्पति वसा (जैसे पाम ऑयल), मिल्क सॉलिड्स, स्टार्च, इमल्सीफायर और अन्य खाद्य योजकों से तैयार किया जाता है। इसकी कीमत सामान्य डेयरी पनीर से कम होती है, इसकी शेल्फ लाइफ अधिक होती है और पकाने के दौरान इसका आकार भी आसानी से नहीं बदलता। हालांकि, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार एनालॉग पनीर पर देशभर में प्रतिबंध नहीं है। (Analogue Paneer Banned in Chhattisgarh Notifiaction) यदि यह खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करता हो और इसे स्पष्ट रूप से “Analogue” या “Non-Dairy” उत्पाद के रूप में लेबल किया गया हो, तो इसकी बिक्री की अनुमति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर इसके उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
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