बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मकोका अदालत ने आरोपी आकाश श्रीवास्तव को जमानत देने से इनकार किया
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मकोका अदालत ने आरोपी आकाश श्रीवास्तव को जमानत देने से इनकार किया
मुंबई, 21 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी आकाश श्रीवास्तव को सोमवार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य हैं जो उसे मुख्य आरोपी और संगठित गिरोह के कथित सदस्यों से जोड़ता है।
विशेष मकोका न्यायाधीश महेश जाधव ने श्रीवास्तव (27) की जमानत याचिका खारिज कर दी।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा पूर्व में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने श्रीवास्तव को 10 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम और अन्य लोगों के साथ पकड़ा था। वे कथित तौर पर नेपाल सीमा के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे।
विशेष लोक अभियोजक महेश मोरे ने जमानत का विरोध करते हुए मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज इकबालिया बयानों का हवाला दिया।
अभियोजन के अनुसार, श्रीवास्तव ने साजिश से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लिया, गिरोह की मदद की और गोलीबारी के बाद गौतम को पनाह दी।
बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि श्रीवास्तव का मुख्य आरोपी से कोई संबंध नहीं था और उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। उसने गिरफ्तारी की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि सह-आरोपियों ने अपने इकबालिया बयान वापस ले लिए हैं।
अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान ऐसे वापस लिए गए इकबालिया बयानों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें गवाहों के बयान, ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’ (सीडीआर) तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आरोपी की गिरफ्तारी की परिस्थितियों जैसे अन्य साक्ष्यों के साथ देखा जाना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा कि मकोका की धारा 21(4) के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए इस बात के उचित आधार होने चाहिए कि वह दोषी नहीं है।
अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष इन कड़े मानकों को पूरा करने में विफल रहा।
मामले में गिरफ्तार 26 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई समेत तीन आरोपी वांछित हैं। सभी आरोपी मकोका के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा राखी सुभाष
सुभाष

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