Bombay High Court rejects Raj Kundra's anticipatory bail plea in film case

क्या फिर जेल जाएंगे राज कुंद्रा? अश्लील फिल्म मामले में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

बंबई उच्च न्यायालय ने अश्लील फिल्म मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : November 25, 2021/10:46 pm IST

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने अश्लील वीडियो कथित तौर पर वितरित करने के लिए दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में कारोबारी राज कुंद्रा द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने बुधवार को कुंद्रा की गिरफ्तारी से सुरक्षा के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने बृहस्पतिवार को याचिका खारिज कर दी।

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मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अभद्र तरीके से चित्रण (रोकथाम) कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत अश्लील वीडियो कथित रूप से वितरित, प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया था।

गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद कुंद्रा ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है।

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प्राथमिकी में अदाकारा शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी नामजद किया गया है। कुंद्रा के वकीलों ने कहा कि सह-आरोपी के रूप में नामजद अभिनेत्रियों ने वीडियो शूट करने के लिए पूरी सहमति दी थी और कुंद्रा किसी भी तरह से कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े नहीं थे।

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इस साल जुलाई में कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक ऐप के जरिए अश्लील फिल्में प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। सितंबर में कुंद्रा को जमानत मिली थी।

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