न्यायालय ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय चुनाव कराने की इजाजत दी: फडणवीस |

न्यायालय ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय चुनाव कराने की इजाजत दी: फडणवीस

न्यायालय ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय चुनाव कराने की इजाजत दी: फडणवीस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : July 20, 2022/7:03 pm IST

मुंबई, 20 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मंजूरी उच्चतम न्यायालय ने दी है।

फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करें, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया था, क्योंकि इस बाबत आबादी के ठोस आंकड़े नहीं थे।

फडणवीस ने कहा, “ उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की इजाजत दे दी।”

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने पिछली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार पर इस मुद्दे पर केंद्र पर सवाल उठाकर वक्त ज़ाया करने का आरोप लगाया।

फडणवीस ने कहा, “ जब मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है (और अदालत में जमा करा दिया गया है) तो मेरा मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन हमारी सरकार ने अपनी कार्रवाई से आलोचकों को जवाब दे दिया है।”

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार पिछले महीने गिर गई थी जिसके बाद शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

भाषा नोमान नरेश

नरेश

 

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