अदालत ने बाबा सिद्दीकी की पत्नी को उनकी हत्या मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप की अनुमति दी

अदालत ने बाबा सिद्दीकी की पत्नी को उनकी हत्या मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप की अनुमति दी

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  • Publish Date - April 19, 2025 / 05:23 PM IST,
    Updated On - April 19, 2025 / 05:23 PM IST

मुंबई, 19 अप्रैल (भाषा)यहां एक विशेष अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी को उनकी हत्या से जुड़े मुकदमे की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 66 वर्षीय नेता सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

शहजीन सिद्दीकी ने पिछले महीने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ‘‘अपूरणीय क्षति’’ हुई है। उन्होंने अदालत के समक्ष ‘‘सच्चे और सही तथ्य’’ पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विशेष न्यायाधीश बी.डी. शेल्के ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है।

शहजीन के वकीलों ने बताया कि इस फैसले के साथ, उनकी मुवक्किल आधिकारिक रूप से मामले में पक्ष बन गई हैं और वह अभियोजन पक्ष की सहायता करेंगी। वकीलों के मुताबिक कानूनी कार्यवाही में यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

अधिवक्ता प्रदीप घरात और त्रिवणकुमार करनानी के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है, ‘‘शहर के सबसे समृद्ध और व्यस्त इलाकों में से एक में किए गए इस दुस्साहसिक हमले ने मृतक के परिवार को दुखी और आक्रोश से भर दिया है।’’

आवेदन में कहा गया है कि एक समर्पित नेता की हत्या जनता की सेवा करने के दौरान की गई।

पुलिस ने मामले में 26 गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जबकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य इस मामले में वांछित आरोपी हैं।

सभी आरोपियों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा धीरज माधव

माधव