मुंबई, 10 अगस्त (भाषा) उद्योगपति और अब बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में एक याचिका दायर करके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज 538.62 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले से खुद को आरोपमुक्त करने की गुहार लगाई।
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गठित विशेष अदालत ने इस शर्त पर गोयल की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई कि वह सुनवाई के दौरान कोई स्थगन (अगली तारीख) नहीं मांगेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
कारोबारी नरेश गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि गोयल ने धोखाधड़ी की और सरकारी बैंक ‘केनरा बैंक’ द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण का गबन किया। वह फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर जमानत पर बाहर हैं।
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