अदालत ने शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व पत्रकार को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व पत्रकार को जमानत देने से इनकार किया

  •  
  • Publish Date - April 1, 2025 / 10:38 PM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 10:38 PM IST

कोल्हापुर, एक अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की एक अदालत ने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी जेल में बंद पूर्व पत्रकार प्रशांत कोरटकर की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

पुलिस ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोरटकर को जमानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अगर कोरटकर को जेल से रिहा किया जाता है तो वह अपनी टिप्पणी के लिए अपने खिलाफ दर्ज मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

कोरटकर को 24 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे दिया गया जिसके बाद उन्होंने जमानत याचिका दायर की।

नागपुर निवासी कोरटकर वर्तमान में कोल्हापुर जिले की कलंबा जेल में बंद हैं। पूर्व पत्रकार पर कोल्हापुर के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकाने और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

कोल्हापुर पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश