अदालत ने नरेश गोयल को 10 अगस्त को पेश होने का निर्देश

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अदालत ने नरेश गोयल को 10 अगस्त को पेश होने का निर्देश

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  • Publish Date - August 6, 2026 / 10:08 PM IST,
    Updated On - August 6, 2026 / 10:08 PM IST

मुंबई, छह अगस्त (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को धनशोधन मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए 10 अगस्त को उसके समक्ष पेश होने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।

अदालत ने आरोपमुक्त करने के लिए याचिका दाखिल करने के वास्ते और समय देने की उनका अनुरोध खारिज कर दिया।

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मामला वर्ष 2023 से लंबित है, लेकिन आरोपी ने पिछले तीन वर्षों में आरोपमुक्त करने के लिए याचिका दाखिल करने के वास्ते कोई कदम नहीं उठाया।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपमुक्त करने के लिए याचिका दाखिल करने के लिए आरोपी को हर तारीख पर समय नहीं दिया जा सकता।’’ अदालत ने गोयल को अगली सुनवाई में हर हाल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कारोबारी को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी करके धनशोधन किया।

गोयल फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर बाहर हैं।

यह धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी विमानन कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक प्राथमिकी पर आधारित है।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश