अदालत ने राजेश खन्ना के साथ ‘रिश्ते’ को शादी के रूप में मान्यता देने की अभिनेत्री की याचिका खारिज की

अदालत ने राजेश खन्ना के साथ ‘रिश्ते’ को शादी के रूप में मान्यता देने की अभिनेत्री की याचिका खारिज की

अदालत ने राजेश खन्ना के साथ ‘रिश्ते’ को शादी के रूप में मान्यता देने की अभिनेत्री की याचिका खारिज की
Modified Date: April 1, 2026 / 09:50 pm IST
Published Date: April 1, 2026 9:50 pm IST

मुंबई, एक अप्रैल (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री अनीता आडवाणी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने आडवाणी द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस मामले में मुंबई के दिंडोशी सत्र अदालत द्वारा 2017 में दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।

सत्र अदालत ने जुलाई 2012 में खन्ना के निधन के बाद इसी तरह की राहत के अनुरोध वाले अभिनेत्री के दीवानी वाद को खारिज कर दिया था।

आडवाणी ने दावा किया था कि वह खन्ना के साथ कई वर्षों तक ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में थीं, जब तक कि 2012 में उनकी (राजेश खन्ना) अलग रह रहीं पत्नी एवं अभिनेत्री डिंपल कपाडिया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार ने उन्हें (आडवाणी) महानगर स्थित अभिनेता के बंगले ‘आशीर्वाद’ से बेदखल नहीं कर दिया।

भाषा शफीक अमित

अमित


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