अदालत ने धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि बढाई |

अदालत ने धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि बढाई

अदालत ने धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि बढाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : June 14, 2022/2:42 pm IST

मुंबई, 14 जून (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने सेवामुक्त नौसेना विमानवाहक पोत विक्रांत की बहाली के लिए एकत्र किए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरिट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि मंगलवार को सात जुलाई तक बढ़ा दी।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी और 20 अप्रैल को उनके बेटे नील सोमैया को भी अदालत ने यही राहत दी थी।

अदालत ने तब कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में दोनों आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाए और बाद में न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने यह राहत 14 जून तक बढ़ा दी ।

मंगलवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक और एकल पीठ ने भाजपा के पूर्व सांसद और उनके बेटे को दी गयी अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा कर सात जुलाई तक कर दी ।

न्यायमूर्ति डांगरे ने महाराष्ट्र सरकार को किरीट सोमैया और उनके बेटे द्वारा दायर याचिकाओं का जवाब देते हुए एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया । सोमैया की याचिका में यह दावा किया गया था कि उनके खिलाफ आरोप झूठे थे और मामले में गिरफ्तारी से पहले ज़मानत की मांग की गयी थी।

इस साल अप्रैल में इस मामले में सोमैया को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्व सैन्यकर्मी की ओर से दर्ज की गयी शिकायत अस्पष्ट और पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थी।

हालांकि, अदालत ने पिता-पुत्र दोनों को तय तारीखों पर पूछताछ के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।

भाषा फाल्गुनी रंजन

रंजन

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers