अदालत ने पीएमएलए मामले में नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय किए
अदालत ने पीएमएलए मामले में नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय किए
मुंबई, 18 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक के खिलाफ भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोप तय किए।
अदालत में मलिक ने बेकसूर होने की दलील दी जिससे मुकदमे का रास्ता साफ हो गया।
सांसद/विधायक मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने मलिक और अन्य आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद उनके खिलाफ आरोप तय किए और उन्हें पढ़कर सुनाया।
इस मामले में राकांपा नेता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कंपनियां आरोपी हैं।
सभी आरोपियों पर अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। इब्राहिम वैश्विक स्तर पर घोषित आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसलिवार बम विस्फोटों का प्रमुख आरोपी है।
ईडी ने इस मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत दी थी।
भाषा आशीष माधव
माधव

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