सहकारी बैंक घोटाले में पूर्व विधायक की दो संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश

सहकारी बैंक घोटाले में पूर्व विधायक की दो संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश

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  • Publish Date - July 24, 2025 / 11:33 PM IST,
    Updated On - July 24, 2025 / 11:33 PM IST

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने रायगड जिले के पनवेल स्थित एक सहकारी बैंक के लेनदारों को भुगतान करने के लिए पूर्व विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल से जुड़ी दो संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है।

इन संपत्तियों में कई एकड़ में फैली एक खेल अकादमी और पनवेल में स्थित एक भूखंड शामिल है। इन्हें जांच एजेंसियों द्वारा कर्नाला नगरी सहकारी बैंक में कथित 512 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में कुर्क किया गया था।

पाटिल इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। वह पनवेल से तीन बार पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक रह चुके हैं और एक बार उरण का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एमपीआईडी अधिनियम के तहत पाटिल की 87 संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनमें कुछ पैतृक संपत्तियां भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रहा है। उसने भी इन संपत्तियों में से कुछ पर दोहरी कुर्की की है।

विशेष पीएमएलए न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने 22 जुलाई को बैंक के परिसमापक की याचिका स्वीकार करते हुए इन संपत्तियों को जारी करने का आदेश दिया।

परिसमापक ने पनवेल तहसील में स्थित कर्नाला स्पोर्ट्स अकादमी और एक भूखंड को बैंक के लेनदारों को भुगतान के लिए जारी करने की मांग की थी।

आरोपी समेत सभी पक्षों ने इन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

सभी पक्षों की सहमति को देखते हुए अदालत ने इन दो संपत्तियों की कुर्की को अंतिम मानते हुए उनकी नीलामी की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके।

भाषा नोमान पारुल

पारुल