अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की |

अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : March 1, 2022/6:03 pm IST

मुंबई, एक मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में मुंबई की एक सत्र अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका के चलते नील ने अदालत का रुख किया था।

नील सोमैया ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक भागवत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले में विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा हाल ही में एक प्रेसवार्ता में करोड़ों रुपये के पंजाब एंव महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित जुड़ाव के लिए नील और उनके पिता किरीट सोमैया की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद नील ने अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया।

नील ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि अगर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उन्हें गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस दिया जाए।

राज्य की ओर से पेश मुख्य लोक अभियोजक जयसिंह देसाई ने दलील दी कि किसी विशेष मामले में उनसे संपर्क नहीं किया गया था और ऐसा व्यापक आदेश नहीं दिया जा सकता।

देसाई ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को पीएमसी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी का डर है तो उन्हें इसके अनुसार आवेदन करना चाहिए।

मुंबई के पूर्व सांसद कीर्ति सोमैया ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी गठबंधन के घटकों कई नेताओं पर भ्रष्टावार के आरोप लगाए हैं। शिवसेना के संजय राउत ने नील सोमैया के, पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी राकेश वाधवान के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है।

इन आरोपों को खारिज करते हुए कीर्ति सोमैया ने कहा था कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा

 

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