चुनावी हलफनामे में जानकारी का खुलासा न करने की शिकायत पर धनंजय मुंडे तलब

चुनावी हलफनामे में जानकारी का खुलासा न करने की शिकायत पर धनंजय मुंडे तलब

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  • Publish Date - February 13, 2025 / 05:26 PM IST,
    Updated On - February 13, 2025 / 05:26 PM IST

मुंबई, 13 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के बीड की एक अदालत ने राज्य सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे को उनकी पहली पत्नी करुणा मुंडे की शिकायत पर समन जारी किया है । पहली पत्नी ने उन पर 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले जमा किए गए हलफनामे में जानकारी का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया है।

बीड के परली में एक संयुक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सीजेजेडी और जेएमएफसी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता को 10 फरवरी को समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

शिकायत में उन्होंने दावा किया कि धनंजय मुंडे ने परली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत हलफनामे में अपनी पत्नी राजश्री मुंडे और उनकी तीन बेटियों के साथ-साथ उनके दो बच्चों के नाम का उल्लेख किया है।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता चंद्रकांत थोम्ब्रे ने बताया कि उन्होंने करुणा मुंडे के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति का उल्लेख नहीं किया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (ए) (आई) और 125 ए के तहत ऑनलाइन शिकायत दी गई।

धारा 33 (ए) के अनुसार, सही जानकारी देना अनिवार्य है और इसे छिपाने पर धारा 125 (ए) के तहत छह महीने की जेल हो सकती है।

थोम्ब्रे ने कहा कि चूंकि मंत्री ने सही जानकारी नहीं दी, इसलिए करुणा मुंडे ने ‘ऑनलाइन’ शिकायत दर्ज कराई। बाद में, उन्होंने मूल शिकायत अदालत में पेश की।

मजिस्ट्रेट ने दस्तावेज के अवलोकन के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री को समन जारी किया।

मुंडे पहले से ही बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित जबरन वसूली के मामले में अपने करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड की गिरफ्तारी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह मुंबई की एक अदालत ने धनंजय मुंडे की पहली पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा के ‘प्रथम दृष्टया’ सबूत पाए और उन्हें और उनकी बेटी को दो लाख रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया।

भाषा रंजन पवनेश

पवनेश