एल्गार परिषद मामले के आरोपी को कानून की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली
एल्गार परिषद मामले के आरोपी को कानून की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली
मुंबई, 20 नवंबर (भाषा) एल्गार-परिषद माओवादी संबंध मामले के आरोपी सागर गोरखे को उसकी विधि (लॉ) की डिग्री की परीक्षा में शामिल होने के लिए एनआईए की विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।
कबीर कला मंच के सदस्य गोरखे को, जिसे प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) का कथित मोर्चा संगठन माना जाता है, सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।
विशेष न्यायाधीश चकोर भाविस्कर ने बुधवार को उसे 20 नवंबर से 16 दिसंबर तक अस्थायी जमानत दी, ताकि वह अपनी कानून की परीक्षाओं में शामिल हो सके।
एनआईए की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शेट्टी ने कई वजहों से गोरखे की अर्जी का विरोध किया था, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके खिलाफ गंभीर अपराध हैं, अंतरिम जमानत बहुत लंबे समय के लिए है, और आरोपी के फरार होने का खतरा हो सकता है।
हालांकि, अदालत ने कहा कि उसने पहले गोरखे को छह मार्च, 2024 को सीईटी-लॉ प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी थी, और उन्हें 14 दिसंबर, 2024 से चार जनवरी, 2025 तक अगली परीक्षा में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत दी थी।
इसमें कहा गया कि आरोपी ने पिछले मामलों में उस पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था और उसने निर्देशानुसार आत्मसमर्पण कर दिया था।
गोरखे और 14 दूसरे कार्यकर्ता और शिक्षाविदों पर 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में हुए एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, इन भाषणों की वजह से अगले दिन पुणे शहर के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई।
भाषा प्रशांत माधव
माधव

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