पुणे, दो अगस्त (भाषा) पुणे की एक अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े आपराधिक धमकी मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को शुक्रवार को जमानत दे दी।
मनोरमा खेडकर के वकील सुधीर शाह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एन मारे ने जमानत दी।
पुणे ग्रामीण पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर की तब तलाश शुरू की थी, जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें मनोरमा 2023 में पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में एक भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को पिस्तौल से धमकाते हुए दिखी थीं।
पौड पुलिस ने खेडकर दंपत्ति और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 307, 144, 147 और 506 के अलावा हथियार कानून भी शामिल था।
मनोरमा को रायगढ जिले के महाड के पास हिरकानीवाड़ी गांव में एक लॉज से पकड़ा गया था।
इस मामले में दिलीप खेडकर को अग्रिम जमानत मिल गई है।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को कहा कि उसने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयन से वंचित कर दिया है।
भाषा अमित नरेश
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