पिता को नहीं पता था कि नाबालिग बेटा कार लेकर गया है: अदालत ने कारोबारी को जमानत देते हुए कहा
पिता को नहीं पता था कि नाबालिग बेटा कार लेकर गया है: अदालत ने कारोबारी को जमानत देते हुए कहा
मुंबई, चार मार्च (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यवसायी को जमानत दे दी, जिसे पिछले महीने उसके नाबालिग बेटे की संलिप्तता वाले कार हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका बेटा कार लेकर गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम जाधव ने 50,000 रुपये के मुचलके पर व्यवसायी की जमानत मंजूर कर ली और राहत प्रदान करते समय मुख्य रूप से उस इमारत के चौकीदार के बयान पर गौर किया, जहां व्यवसायी रहता है।
यह हादसा पांच फरवरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमैया कॉलेज के पास हुआ।
पुलिस के अनुसार, गैर इरादतन हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया कारोबारी का नाबालिग बेटा घटना के दौरान कार चला रहा था, तभी उसकी टक्कर एक स्कूटर से हो गई, जिससे दोपहिया वाहन सवार ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई। स्कूटर पर पीछे बैठी पटेल की पत्नी मीनल को भी इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं।
नाबालिग के पिता को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा शफीक सुभाष
सुभाष

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