मुंबई में बिल्डर अपहरण और हत्या मामले में पांच को आजीवन कारावास

मुंबई में बिल्डर अपहरण और हत्या मामले में पांच को आजीवन कारावास

मुंबई में बिल्डर अपहरण और हत्या मामले में पांच को आजीवन कारावास
Modified Date: January 18, 2024 / 12:08 am IST
Published Date: January 18, 2024 12:08 am IST

मुंबई, 17 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने अप्रैल 2012 में संपत्ति सौदे को लेकर मुंबई के एक बिल्डर के अपहरण और हत्या के मामले में बुधवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमएच पठान ने उन्हें हत्या और अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बिल्डर नितिन ढाकन का 26 अप्रैल 2012 को उपनगरीय बोरीवली से रियल एस्टेट ब्रोकर गोपाल पांडे, हारुन शेख, बीरबल सिंह, ब्रिजेश मिश्रा, अभिजीत भोसले और सचिन चोरगे ने अपहरण कर लिया था।

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मुख्य आरोपी पांडे की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।

ढाकन के 26 अप्रैल, 2012 को लापता होने के एक दिन बाद उसकी पत्नी ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

भाषा सुरभि रंजन

रंजन


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