महाराष्ट्र: फिल्मसिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक गोविंद स्वरूप भ्रष्टाचार के 21 साल पुराने मामले में बरी

महाराष्ट्र: फिल्मसिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक गोविंद स्वरूप भ्रष्टाचार के 21 साल पुराने मामले में बरी

महाराष्ट्र: फिल्मसिटी के पूर्व प्रबंध निदेशक गोविंद स्वरूप भ्रष्टाचार के 21 साल पुराने मामले में बरी
Modified Date: December 20, 2025 / 10:15 pm IST
Published Date: December 20, 2025 10:15 pm IST

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र फिल्म, मंच और सांस्कृतिक विकास निगम (फिल्मसिटी) के पूर्व प्रबंध निदेशक गोविंद स्वरूप को 2004 के भ्रष्टाचार के एक मामले में यह कहते हुए बरी कर दिया कि धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं दिखता है।

भ्रष्टाचार रोधी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस एस नागुर ने 12 दिसंबर को फिल्मसिटी के तत्कालीन वित्तीय सलाहकार अशोक शुक्ला को भी बरी कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता कि आरोपी का संगठन को धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था।’’

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भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने 2001 में गणतंत्र दिवस के लिए आयोजित ‘‘हम एक हैं’’ नामक एक भव्य कार्यक्रम के संबंध में वित्तीय कुप्रबंधन और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने निर्माता (जिनकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई) के साथ मिलकर साजिश रची, बिना मंजूरी के समझौते किए और निजी व्यक्तियों के साथ अनधिकृत संयुक्त बैंक खाते खोले।

अदालत के आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई।

अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड में लाए गए समझौते से पता चलता है कि कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर प्रसारित न होने के कारण हुए नुकसान को छिपाने के प्रयास किए गए थे।’’

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश


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