Maharashtra News: ‘मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ का शोरूम चला रहे’, फर्जी वोटिंग के आरोपों पर भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi: 'मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ का शोरूम चला रहे', फर्जी वोटिंग के आरोपों पर भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

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  • Publish Date - August 19, 2025 / 05:09 PM IST,
    Updated On - August 19, 2025 / 05:09 PM IST

Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi | Photo Credit: ANI

HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वोटिंग पर दायर याचिका खारिज की
  • अदालत ने कहा – कोई ठोस सबूत नहीं, यह क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है
  • बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को कहा – "झूठ की दुकान या शोरूम" चलाने वाले

नई दिल्ली: Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग के आरोपों पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है जो बताती हो कि फर्जी मतदान हुआ था। अदालत के इस फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ‘झूठ की दुकान या शोरूम’ चला रहे हैं।”

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Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि “कल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित फर्ज़ी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है जो बताती हो कि फर्ज़ी मतदान हुआ था। इसके अलावा अदालत ने कहा कि यह क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। राहुल गांधी ‘झूठ की दुकान या शोरूम’ चला रहे हैं…”

आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले लंबे समय से वोट चोरी और SIR को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी राहुल गांधी पर हमलावार है और लगातार उनके आरोपों पर निशाना साध रहे हैं। हालही में चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल के आरोपों पर जवाब दिया था और कहा था कि राहुल हलफनामा पेश करें, नहीं तो आरोपों को बेबुनियाद माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में किस मामले पर याचिका दायर हुई थी?

याचिका 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर क्या फैसला सुनाया?

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोई ठोस सामग्री या सबूत मौजूद नहीं है।

अदालत ने याचिका खारिज करने का कारण क्या बताया?

अदालत ने इसे क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।