गोसीखुर्द सिंचाई ‘घोटाला’ : अदालत ने चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की |

गोसीखुर्द सिंचाई ‘घोटाला’ : अदालत ने चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

गोसीखुर्द सिंचाई ‘घोटाला’ : अदालत ने चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

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Modified Date: July 23, 2024 / 10:38 PM IST
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Published Date: July 23, 2024 10:38 pm IST

नागपुर, 23 जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सिंचाई विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। इन पर विदर्भ क्षेत्र की गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए जारी निविदाओं की लागत बढ़ाने का आरोप था।

नागपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने वैनगंगा नदी पर परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच की थी। इसके बाद कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सिंचाई परियोजनाओं में कथित घोटाले कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी तत्कालीन सहयोगी शिवसेना ने इसको लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साधा था।

अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यरत एवं बाद में कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रशासक के रूप में तैनात संजय खोलापुरकर ; 2013 में महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम, औरंगाबाद के प्रबंध निदेशक रहे देवेंद्र शिर्के; गोसीखुर्द परियोजना के मुख्य अभियंता सोपाल सूर्यवंशी और गोसीखुर्द नहर डिवीजन नंबर III, नागभीड़ के कार्यकारी अभियंता ललित इंगलेवाल को प्राथमिकी में नामजद किया गया था।

यह आरोप है कि ठेके कीमतें बढ़ाकर और स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किए गए। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मामले की खुली जांच करने वाला एसीबी अधिकारी इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था।

अदालत ने कहा कि विभागीय जांच में प्रशासनिक चूक पाई गई, लेकिन हर प्रशासनिक चूक के कारण आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसने कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उसने अन्य संबंधित मामलों में निर्णयों को चुनौती दी है या नहीं।

न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति वृषाली वी जोशी की पीठ ने चारों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप

 

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