सरकार स्कूल परिवहन नियमों को और सख्त बनाएगी, नियमों के मसौदे की अधिसूचना जारी: सरनाईक

सरकार स्कूल परिवहन नियमों को और सख्त बनाएगी, नियमों के मसौदे की अधिसूचना जारी: सरनाईक

सरकार स्कूल परिवहन नियमों को और सख्त बनाएगी, नियमों के मसौदे की अधिसूचना जारी: सरनाईक
Modified Date: April 11, 2026 / 06:40 pm IST
Published Date: April 11, 2026 6:40 pm IST

ठाणे, 11 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार छात्रों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए स्कूल परिवहन के वास्ते सख्त नियम लागू करने जा रही है।

सरनाईक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस नियमन) (प्रथम संशोधन) नियम 2026’ के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है और जनता से 15 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र सरकार स्कूल परिवहन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रस्तावित नियमों के तहत स्कूल बस के किराये को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा और संचालकों को केवल मासिक शुल्क लेने की अनुमति होगी, एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर रोक होगी।

इसमें कहा गया, ‘‘प्रत्येक विद्यालय को सुरक्षा, किराये और सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक परिवहन समिति का गठन करना होगा, जिसको तिमाही रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी। सभी वाहनों में जीपीएस आधारित ‘वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस’ (वीएलटीडी), पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, अग्नि सुरक्षा, अलार्म सिस्टम और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्कूल परिवहन में लगे सभी वाहनों को तीन महीने के भीतर नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

भाषा शुभम सुरेश

सुरेश


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