हनुमान चालीसा विवाद : अदालत ने आरोपमुक्त करने की सांसद नवनीत राणा और उनके पति की याचिका खारिज की

हनुमान चालीसा विवाद : अदालत ने आरोपमुक्त करने की सांसद नवनीत राणा और उनके पति की याचिका खारिज की

हनुमान चालीसा विवाद : अदालत ने आरोपमुक्त करने की सांसद नवनीत राणा और उनके पति की याचिका खारिज की
Modified Date: December 19, 2023 / 10:42 pm IST
Published Date: December 19, 2023 10:42 pm IST

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने हनुमान चालीस पाठ को लेकर हुए विवाद के बाद गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिस को उनके कर्तव्य का पालन करने में बाधा डालने के 2022 के एक मामले में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा की आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि आरोपी दंपति के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

दंपति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत उन पुलिसकर्मियों का कथित तौर पर विरोध करने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जो उपनगरीय खार में उनके आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने गए थे।

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दंपति ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी।

एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकडे ने मामले में आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली राणा दंपति की याचिका खारिज कर दी और कहा कि प्रथम दृष्टया गवाहों के बयानों के आधार पर आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध का मामला बनता है।

भाषा

शफीक दिलीप

दिलीप


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