भारतीय निर्माता के बच्चों के ठिकाने पर अभी भी पाकिस्तान सरकार के जवाब का इंतजार : केन्द्र

भारतीय निर्माता के बच्चों के ठिकाने पर अभी भी पाकिस्तान सरकार के जवाब का इंतजार : केन्द्र

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  • Publish Date - March 22, 2023 / 02:54 PM IST,
    Updated On - March 22, 2023 / 02:54 PM IST

मुंबई, 22 मार्च (भाषा) केन्द्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मुश्ताक नाडियाडवाला के बच्चों को 2020 से ही उनकी पत्नी द्वारा पाकिस्तान में अवैध रूप से रोके जाने संबंधी फिल्म निर्माता के दावे पर पाकिस्तान सरकार से दोनों नाबालिग बच्चों के ठिकानों के संबंध में जानकारी मांगी है, लेकिन उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

विदेश मंत्रालय ने न्यायमूर्ति एस. बी. शुक्रे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को मंगलवार को स्थिति रिपोर्ट सौंपी। खंडपीठ नाडियाडवाला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अदालत से उनके दोनों बच्चों… नौ साल का बेटा और छह साल की बेटी… की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।

स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के माध्यम से सितंबर 2022 में पाकिस्तान के विदेश विभाग से नाडियाडवाला के दोनों नाबालिग बच्चों को तत्काल राजनयिक सहायता मुहैया कराने को कहा था।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बच्चों के ठिकाने के बारे में, उनके वीजा और नागरिकता की स्थिति पर जानकारी देने को कहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 में दो स्मरणपत्र (रिमाइंडर) भी भेजे गए।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से जारी तीन नोट पर पाकिस्तान के विदेश विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।’’

स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 13 मार्च, 2023 को पाकिस्तान सरकार को फिर से स्मरणपत्र भेजा गया और याचिकाकर्ता के दोनों बच्चों को तत्काल राजनयिक सहायता मुहैया कराने, उनके पासपोर्ट, वीजा और अगर पाकिस्तान प्रशासन को नागरिकता बदलने के लिए कोई आवेदन दिया गया है तो उसकी जानकारी मांगी है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार, इस्लामाबाद में स्थित अपने उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान के विदेश विभाग के साथ इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए है, ताकि दोनों नाबालिग बच्चों के ठिकाने का पता चल सके और वह पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस मामले को उठाता रहेगा।’’

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निश्चित की है।

गौरतलब है कि नाडियाडवाला ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी मरियम चौधरी और उसके परिवार ने निर्माता के बच्चों को अवैध रूप से पाकिस्तान में रोक रखा है। उन्होंने दावा किया कि मरियम भारत लौटने से इंकार कर रही हैं और उन्हें छोड़ने का कारण भी नहीं बता रही है।

भाषा अर्पणा अर्पणा नरेश