सड़क दुर्घटना में मारे गए छात्र के परिजनों को मिलेगा 11.05 लाख रुपये का मुआवजा |

सड़क दुर्घटना में मारे गए छात्र के परिजनों को मिलेगा 11.05 लाख रुपये का मुआवजा

सड़क दुर्घटना में मारे गए छात्र के परिजनों को मिलेगा 11.05 लाख रुपये का मुआवजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : January 31, 2022/5:10 pm IST

ठाणे, 31 जनवरी (भाषा) ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में नवी मुंबई शहर में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 21 वर्षीय छात्र की मां और भाई को 11.05 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य एम एम वली मोहम्मद ने इस महीने की शुरुआत में आदेश पारित किया और इसकी एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।

दावेदारों (छात्र के पिता, मां और भाई) ने न्यायाधिकरण को बताया कि सात जून 2017 को पीड़ित अजय अशोक टोडकर अपने दोस्त की स्कूटी से घर जा रहा था।

नेरुल इलाके में तेज रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे अजय नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बाद में कार चालक के खिलाफ नेरुल पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अजय के परिजनों ने तर्क दिया कि मृतक बीएससी (आईटी) का छात्र था। उसने मैट्रिक में 84 फीसदी अंक हासिल किए थे और यदि वह जीवित होता तो प्रति माह 25,000 रुपये कमा रहा होता।

एमएसीटी ने कहा कि दावेदारों ने अपना मामला साबित कर दिया है और उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त करने की आवश्यकता है।

न्यायाधिकरण ने कार मालिक और वाहन के बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से आदेश दिया कि वे सात फीसदी सालाना ब्याज के साथ पीड़ित की मां और भाई को दावा दाखिल करने की तारीख से मुआवजा दें। न्यायाधिकरण ने यह भी व्यवस्था दी कि आदेश के दो माह के भीतर मुआवजा दिया जाए अन्यथा प्रतिवादियों को आठ फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा।

भाषा रवि कांत मनीषा

मनीषा

 

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