लातूर में नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

लातूर में नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

लातूर में नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
Modified Date: August 7, 2026 / 09:41 am IST
Published Date: August 7, 2026 9:41 am IST

लातूर, सात अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अधिकारियों ने बताया कि जिला एवं सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए फैसले में 21 वर्षीय ऋषिकेश भगवान नरवाडे पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के अनुसार, नरवाडे के खिलाफ मई 2024 में किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मंगेश महिंद्राकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी ढंग से दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और पुलिस की जांच से आरोपी के खिलाफ आरोपों की पुष्टि हुई।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष नरवाडे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा। इसके बाद अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं

सिम्मी रंजन

रंजन


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