महाराष्ट्र: न्यायाधिकरण ने बस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 48 लाख रुपये देने को कहा

महाराष्ट्र: न्यायाधिकरण ने बस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 48 लाख रुपये देने को कहा

महाराष्ट्र: न्यायाधिकरण ने बस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 48 लाख रुपये देने को कहा
Modified Date: September 5, 2025 / 04:30 pm IST
Published Date: September 5, 2025 4:30 pm IST

ठाणे, पांच सितंबर (भाषा) ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को 2021 में बस दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को लगभग 48 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण के सदस्य आर.वी. मोहिते ने 29 अगस्त को एक आदेश में कहा कि बस चालक पूरी तरह से दोषी है। मृतक बाबासाहेब उत्तमराव जाधव की पत्नी, दो नाबालिग बेटियों और माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया गया। परिवार ने कहा कि 11 अक्टूबर, 2021 को पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके में चिम्बली फाटा के पास निगम की तेज रफ्तार एक बस ने जाधव की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

निगम ने दलील दी कि दुर्घटना जाधव की लापरवाही के कारण हुई थी और दावा किया कि उसने अचानक ब्रेक लगाए थे।

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न्यायाधिकरण ने हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया और ऐसे सबूतों का हवाला दिया जिनसे बस चालक की पूरी तरह से जिम्मेदारी साबित हुई।

न्यायाधिकरण ने कहा कि निगम बस चालक और कंडक्टर की गवाही में पुष्टि करने वाले सबूतों का अभाव था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि बस का अगला बायां हिस्सा क्षतिग्रस्त था और सरकारी वाहन दुर्घटना के बाद सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे उसकी ‘तेज गति’ का स्पष्ट संकेत मिलता है।

न्यायाधिकरण ने कहा, “ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिससे पता चले कि जाधव की ओर से कोई लापरवाही हुई थी और निष्कर्ष निकला कि दुर्घटना केवल बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।”

न्यायाधिकरण ने निगम को कुल 47,89,400 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव


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