महाराष्ट्र: गुजरात के ठेकेदार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

महाराष्ट्र: गुजरात के ठेकेदार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

महाराष्ट्र: गुजरात के ठेकेदार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: May 22, 2022 8:35 pm IST

पालघर, 22 मई (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने पड़ोसी राज्य गुजरात के वापी के एक ठेकेदार को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.एच. केलुस्कर ने 20 मई को पारित अपने आदेश में निमेश अशोक तन्ना को दोषी करार दिया और उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक अधिकारी ने बताया कि तन्ना ने 15 जनवरी 2018 को मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर प्रतीक पटेल की कार से कुचलकर हत्या कर दी थी।

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भाषा जोहेब नरेश

नरेश


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