महाराष्ट्र: एमएसीटी ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 51.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र: एमएसीटी ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 51.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

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  • Publish Date - April 16, 2022 / 04:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 16 अप्रैल (भाषा) ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में एक सड़क हादसे में मारे गए 32 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को 51.5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

ठाणे एमएसीटी अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने हादसे में शामिल टेम्पो के मालिक अल जुबैर निर्यातक और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दावेदारों को दावा दायर करने की तारीख से 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया।

दो अप्रैल को पारित आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। मृतक रोहित सिंह की पत्नी, उसका बेटा और उसकी मां ने मुआवजे का दावा किया था। वे मीरा रोड निवासी हैं।

याचिकाकर्ता के वकील सचिन माने ने एमएसीटी से कहा कि भोजन पहुंचाने का काम करने वाला पीड़ित 27 जनवरी, 2019 को मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी दहिसारी में रावलपाड़ा पुल के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी थी।

उन्होंने बताया कि टेम्पो चालक ने हादसे के बाद भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया था।

वकील ने कहा कि पीड़ित प्रति माह 37,607 रुपए कमाता था। पीड़ित के परिवार ने 70.26 लाख रुपए का दावा दाखिल किया था।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मृतक की पत्नी को 21.56 लाख रुपए, उसके बच्चे को 20 लाख रुपए और उसकी मां को 10 लाख रुपए दिए जाएं।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश