ट्रेन में महिला के साथ की ऐसी हरकत.. खिड़की से कूदकर भागा आरोपी.. अब 2 साल की मिली सजा

Man convicted of molesting woman in train gets 2 years imprisonment महाराष्ट्र: ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष के सश्रम कारावास का दंड

ट्रेन में महिला के साथ की ऐसी हरकत.. खिड़की से कूदकर भागा आरोपी.. अब 2 साल की मिली सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 pm IST
Published Date: September 19, 2021 10:45 am IST

ठाणे, 19 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे की एक अदालत ने साल 2013 में ट्रेन में महिला से छेड़खानी के दोषी 56 वर्षीय व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत ने कहा कि यदि ऐसे मामलों से गंभीरता से नहीं निपटा गया तो इससे ट्रेनों में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और जीवन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।

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कल्याण स्थित रेलवे अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) स्वयं एस चोपड़ा ने शनिवार को पारित अपने आदेश में दोषी को पीड़िता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर उसे एक महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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सहायक लोक अभियोजक जयश्री कोर्डे ने अदालत को बताया कि महिला तीन सितंबर, 2013 को नासिक में भुसावल-मुंबई यात्री ट्रेन के सामान्य कोच में सवार हुई और अकेले यात्रा करते हुए कुछ समय बाद एक सीट पर सो गई।

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बाद में जब ट्रेन खड़ीवली स्टेशन पर रुकी तो महिला को लगा कि कोई उसे छू रहा है और जब वह उठी तो उसने देखा कि आरोपी उसके पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी ट्रेन से कूद गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

 

नेहा


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