महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य

महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य

महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य
Modified Date: April 14, 2026 / 04:50 pm IST
Published Date: April 14, 2026 4:50 pm IST

ठाणे, 14 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को कहा कि राज्य में एक मई से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा और मोटर परिवहन विभाग के कार्यालयों के माध्यम से एक राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा।

अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में सरनाइक ने चेतावनी दी कि जिन चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं है, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

मंत्री ने कहा, ‘एक मई (महाराष्ट्र दिवस) से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा। मोटर परिवहन विभाग के 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि चालक मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं।’

सरनाइक ने कहा कि लाइसेंस जारी करने के लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान की आवश्यकता वाला नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इसका व्यापक रूप से उल्लंघन किया जा रहा है।

भाषा

शुभम वैभव

वैभव


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