धन शोधन मामला : अदालत ने विनय अरन्हा को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार किया

धन शोधन मामला : अदालत ने विनय अरन्हा को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार किया

धन शोधन मामला : अदालत ने विनय अरन्हा को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार किया
Modified Date: June 16, 2023 / 08:22 pm IST
Published Date: June 16, 2023 8:22 pm IST

मुंबई, 16 जून (भाषा) मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने पुणे के एक शिक्षण समूह के साझेदार विनय अरन्हा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

मामले में गिरफ्तार आरोपी विनय अरन्हा ने इस आधार पर तीन सप्ताह की जमानत मांगी थी कि वह पित्ताशय में पथरी की सर्जरी करवाना चाहते हैं।

अदालत ने कहा कि यहां सरकारी जेजे अस्पताल के डॉक्टर चिकित्सा संबंधी जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं।

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ईडी ने आरोप लगाया है कि पुणे स्थित ‘रोजरी एजुकेशन ग्रुप’ में साझेदार अरन्हा ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कॉसमॉस सहकारी बैंक, पुणे से कुल 46 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया और अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए धन का उपयोग किया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने 14 जून को अरन्हा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

भाषा

शफीक सुभाष

सुभाष


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