मुंबई: अदालत ने ईडी को आईएसआईएस के 19 कथित सदस्यों से पूछताछ की अनुमति दी

मुंबई: अदालत ने ईडी को आईएसआईएस के 19 कथित सदस्यों से पूछताछ की अनुमति दी

मुंबई: अदालत ने ईडी को आईएसआईएस के 19 कथित सदस्यों से पूछताछ की अनुमति दी
Modified Date: May 14, 2026 / 10:28 pm IST
Published Date: May 14, 2026 10:28 pm IST

मुंबई, 14 मई (भाषा) एक विशेष स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देशभर की विभिन्न जेलों में बंद आईएसआईएस के 19 कथित सदस्यों और समर्थकों के बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी।

न्यायाधीश आर बी रोटे ने ‘‘उचित और प्रभावी जांच के हित में’’ इन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया।

ईडी की धनशोधन जांच का आधार नवंबर 2023 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज किया गया एक मामला था।

एनआईए की जांच में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय आईएसआईएस सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अधिवक्ता अरविंद आघव के जरिये ईडी ने पीएमएलए अदालत के समक्ष कहा कि आरोपी देश में आतंकवादी संगठन ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया’ (आईएसआईएस) के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक गहरी साजिश में शामिल थे।

अदालत ने ईडी टीम को पूछताछ करने के लिए तिहाड़ (दिल्ली), आर्थर रोड (मुंबई) और लखनऊ केंद्रीय कारागार समेत विभिन्न जेलों का दौरा करने की अनुमति दी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव


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