Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 9 साल पहले लड़की को दी ‘फ्लाइंग किस’, फिर ट्यूशन जाते समय किया ये कांड! अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया सजा

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 9 साल पहले लड़की को दी ‘फ्लाइंग किस', फिर ट्यूशन जाते समय किया ये कांड! अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया सजा

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 9 साल पहले लड़की को दी ‘फ्लाइंग किस’, फिर ट्यूशन जाते समय किया ये कांड! अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाया सजा

Mumbai Girl Flying Kiss Kand/Image Source: Generated by AI

Modified Date: February 20, 2026 / 12:33 pm IST
Published Date: February 20, 2026 11:28 am IST
HIGHLIGHTS
  • 9 साल बाद आया फैसला,
  • पीछा करना और इशारे करना पड़ा महंगा
  • अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: मुंबई की विशेष अदालत ने 9 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि नाबालिग लड़की को फ्लाइंग किस देना, उसका पीछा करना और हाथ पकड़कर खींचने जैसी हरकतें यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आती हैं और यह पीड़िता की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। आरोपी पर 3000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या है पूरा मामला? (Mumbai Molestation Case 2017)

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: यह घटना वर्ष 2017 की है। तब 16 वर्षीय पीड़िता एक ‘हल्दी-कुमकुम’ कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इसी दौरान 19 वर्षीय पड़ोसी युवक ने उसे फ्लाइंग किस दी। उस समय यह घटना परिवार तक तुरंत नहीं पहुंची, लेकिन इससे पहले भी आरोपी द्वारा कथित तौर पर पीड़िता का पीछा करने और छेड़छाड़ करने की घटनाएं सामने आईं। पीड़िता ने बाद में अपनी मां को बताया कि कुछ दिन पहले जब वह ट्यूशन के लिए जा रही थी, तब आरोपी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचने की कोशिश की। डर और संकोच के कारण वह उस समय यह बात अपने माता-पिता को नहीं बता पाई थी।

पड़ोसी ने दी लड़की की मां को जानकारी (Flying Kiss Sexual Harassment)

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: 31 जनवरी 2017 को हुए कार्यक्रम के बाद एक पड़ोसी ने लड़की की मां को फ्लाइंग किस की घटना के बारे में बताया। इसके बाद मां ने बेटी से पूछताछ की, तब पूरा मामला सामने आया। फरवरी 2017 के मध्य तक परिवार को स्टॉकिंग और छेड़छाड़ की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिवार को घर बुलाकर समझाने की कोशिश की कि वह उनकी बेटी से दूर रहे। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उसके परिवार ने उल्टा गाली-गलौज की। मामला बढ़ने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और मामला अदालत तक पहुंचा।

नाबालिग से छेड़छाड़ पर युवक को 3 साल की सजा (Mumbai Special Court Verdict)

Mumbai Girl Flying Kiss Kand: लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि फ्लाइंग किस जैसी हरकत भले ही मामूली प्रतीत हो, लेकिन यदि वह बिना सहमति और नाबालिग के प्रति की जाए तो यह यौन उत्पीड़न है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी लड़की की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है। फैसले के तहत आरोपी को 3 साल की सजा और 3000 का जुर्माना सुनाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि महिलाओं और नाबालिगों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।