नासिक आईटी फर्म यौन शोषण मामले में महिला एचआर मैनेजर की पुलिस हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई
नासिक आईटी फर्म यौन शोषण मामले में महिला एचआर मैनेजर की पुलिस हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई
नासिक (महाराष्ट्र), 13 अप्रैल (भाषा) महिला कर्मचारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले में स्थानीय अदालत ने सोमवार को नासिक स्थित एक आईटी फर्म की महिला एचआर मैनेजर की पुलिस हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की आठ कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों पर यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था।
इस सप्ताह की शुरुआत में, पुलिस ने आठ कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। इन कर्मचारियों ने दावा किया था कि उनके वरिष्ठ सहकर्मियों ने उनका मानसिक और यौन उत्पीड़न किया तथा मानव संसाधन विभाग ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कंपनी की महिला एचआर मैनेजर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
सहायक लोक अभियोजक अनिकेत आव्हाड ने विस्तृत जांच की आवश्यकता का हवाला देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल से एचआर मैनेजर की पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।
एचआर मैनेजर पर पीड़ित महिला कर्मियों द्वारा उठाई गई शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप है।
गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और निदा खान के रूप में हुई है।
गिरफ्तारी के बाद अदालत ने एचआर मैनेजर को 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
टीसीएस ने रविवार को कहा कि कंपनी ने किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और जोर-जबरदस्ती के प्रति लंबे समय से ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ करने की नीति अपना रखी है। इसने नासिक कार्यालय में यौन उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल कर्मचारियों के निलंबन की पुष्टि की है।
कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है तथा जांच के निष्कर्ष के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।
भाषा
नेत्रपाल दिलीप
दिलीप

Facebook


