नवी मुंबई के उद्यमी से 8.46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, तीन पर मामला दर्ज
नवी मुंबई के उद्यमी से 8.46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, तीन पर मामला दर्ज
ठाणे, 25 सितंबर (भाषा) पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि कच्चे माल की आपूर्ति के सौदे में नवी मुंबई के एक उद्यमी से 8.46 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में एक निजी कंपनी और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
भिवंडी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता वाशी निवासी गौरव अनिल सिंघल ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने कच्चा माल खरीदा और 2.25 प्रतिशत कमीशन पर एपीआरएएन एंटरप्राइजेज को आपूर्ति किया, लेकिन कंपनी ने तीन साल तक भुगतान नहीं किया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी आदित्य अरविंद अग्रवाल (35), उनके भाई गौतम (38) और पिता अरविंद अग्रवाल (71) ने कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत बताते हुए अगस्त 2024 में शिकायतकर्ता से संपर्क किया था।
अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि तय शर्तों के अनुसार, शिकायतकर्ता की कंपनी ने कच्चा माल खरीदकर एपीआरएएन एंटरप्राइजेज और उसकी सहयोगी इकाइयों को आपूर्ति की थी। इसके बदले शिकायतकर्ता को 2.25 प्रतिशत कमीशन और तय अवधि में सामग्री की कीमत का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने बताया कि शुरुआती लेनदेन सुचारू रूप से चला, लेकिन बाद में आरोपियों ने जानबूझकर भुगतान से बचना शुरू कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि बकाया राशि के एक हिस्से के निपटारे के लिए आरोपियों ने 25-25 लाख रुपये के 10 चेक जारी किए थे, लेकिन इनमें से केवल एक चेक का भुगतान हुआ, जबकि बाकी चेक बाउंस हो गए।
उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि मार्च में हुई एक बैठक के दौरान आरोपियों ने लिखित भुगतान कार्यक्रम दिया था, जिसमें 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान 12 किस्तों में करने पर सहमति जताई गई थी, लेकिन वे एक भी किस्त का भुगतान नहीं कर सके।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने 10 अगस्त 2024 से 22 सितंबर 2026 के बीच शिकायतकर्ता से 8.46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उन्होंने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
भाषा नरेश
नरेश

Facebook


