पुणे बस डिपो दुष्कर्म मामला: 893 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल, 82 गवाहों के बयान शामिल

पुणे बस डिपो दुष्कर्म मामला: 893 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल, 82 गवाहों के बयान शामिल

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  • Publish Date - April 18, 2025 / 05:07 PM IST,
    Updated On - April 18, 2025 / 05:07 PM IST

पुणे, 18 अप्रैल (भाषा) पुणे पुलिस ने एमएसआरटीसी स्वारगेट बस डिपो दुष्कर्म मामले में 893 पन्नों का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, 25 फरवरी को तड़के डिपो में खड़ी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बस के अंदर 26 एक वर्षीय महिला के साथ दत्तात्रेय गाडे ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था।

अधिकारी ने कहा, ‘‘अपने (अभियोजन के) मामले को पुख्ता बनाने के लिए हमने आरोप पत्र में भौतिक, जैविक, तकनीकी, परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य शामिल किए हैं। हमने इन्हें चिकित्सा, साइबर, ध्वनि और फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मदद से हासिल किया है।’’

अधिकारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत में दाखिल 893 पन्नों के आरोप पत्र में 82 गवाहों के बयान शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़िता सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी गाडे ने खुद को कंडक्टर बताते हुए उसे टोका।

मदद की पेशकश करने के बहाने आरोपी उसे एक खाली बस में ले गया, दरवाजे बंद कर दिए और वाहन के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया।

आधा दर्जन आपराधिक मामलों का सामना कर रहे गाडे को ड्रोन और खोजी श्वान की मदद से शिरुर तहसील के अंतर्गत उसके पैतृक गांव गुनात के पास एक खेत से पकड़ा गया।

भाषा सुभाष मनीषा

मनीषा