पुणे: 'चितले बंधु मिठाईवाले' के नाम का इस्तेमाल करने के आरोप में व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज |

पुणे: ‘चितले बंधु मिठाईवाले’ के नाम का इस्तेमाल करने के आरोप में व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

पुणे: 'चितले बंधु मिठाईवाले' के नाम का इस्तेमाल करने के आरोप में व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

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Modified Date: April 17, 2025 / 01:19 PM IST
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Published Date: April 17, 2025 1:19 pm IST

पुणे, 17 अप्रैल (भाषा) मशहूर स्नैक्स निर्माता कंपनी ‘चितले बंधु मिठाईवाले’ ने अपनी पहचान और ब्रांड नाम का दुरुपयोग करने के आरोप में एक स्थानीय व्यापारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्रमोद प्रभाकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत मे कहा गया है कि प्रभाकर की कंपनी ‘चितले स्वीट होम’ नाम से बाकरवड़ी बेचती है और कथित तौर पर ‘चितले बंधु मिठाईवाले’ से जुड़ी जानकारी जैसे ग्राहक सेवा नंबर, आधिकारिक ईमेल पता और विनिर्माण विवरण का गलत इस्तेमाल करती है।

‘चितले बंधु मिठाईवाले’ के प्रबंध साझेदार इंद्रनील चितले ने कहा, ‘पिछले कुछ महीनों में हमें ग्राहकों से ‘चितले’ नाम से बेचे जा रहे बाकरवाड़ी उत्पाद के बारे में कई शिकायतें मिलीं।’

उन्होंने कहा कि कंपनी की टीम ने जब बाजार से उत्पाद खरीदकर जांच की, तो पाया कि उसकी पैकेजिंग अलग थी और उस पर चितले बंधु के विवरणों का इस्तेमाल किया गया था। जांच के लिए उत्पाद को कंपनी की भोर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां नकली और असली उत्पाद के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया।

चितले ने बताया कि विवादित पैकेजिंग पर मराठी में ‘चितले स्वीट होम’ लेबल के साथ ‘पुणेरी स्पेशल बाकरवाडी’ और बाकरवाडी की तस्वीर छपी हुई थी।

पुलिस उपायुक्त (जोन 1) संदीप सिंह गिल ने बताया कि विश्रामबाग थाने में प्रमोद प्रभाकर चितले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) (धोखाधड़ी) और 350 (माल रखने वाले किसी पात्र पर गलत निशान लगाना) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी (पहचान की चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा

योगेश मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)