पुणे, 15 नवंबर (भाषा) पुणे की एक अदालत ने शनिवार को निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येओले को अंतरिम जमानत दे दी। ठेकेदार के खिलाफ दो सरकारी भूमि के टुकड़ों का मालिकाना हक निजी पक्षों को देने का अवैध आदेश देने का आरोप है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की एक कंपनी को मुंधवा इलाके में सरकारी जमीन की विवादास्पद बिक्री और बोपोडी में एक अन्य अवैध भूमि लेनदेन का मामला प्रकाश में आने के बाद यहां खड़क पुलिस थाने में येओले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
कृषि विभाग की बोपोडी भूमि से संबंधित अवैध हस्तांतरण का आदेश देने के आरोपी येओले ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
शनिवार को अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर ‘अंतरिम’ (अस्थायी) गिरफ्तारी-पूर्व जमानत पर रिहा किया जाएगा, जब तक कि उनकी याचिका पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता।
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शुभम रंजन
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