मौत की सजा सुनाए जाने से संतुष्ट हैं : नसरापुर दुष्कर्म-हत्या पीड़िता का पिता

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मौत की सजा सुनाए जाने से संतुष्ट हैं : नसरापुर दुष्कर्म-हत्या पीड़िता का पिता

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  • Publish Date - June 29, 2026 / 05:17 PM IST,
    Updated On - June 29, 2026 / 05:17 PM IST

पुणे, 29 जून (भाषा) चर्चित नसरापुर दुष्कर्म और हत्या मामले की तीन साल की पीड़िता के पिता ने सोमवार को दोषी को मौत की सजा सुनाए जाने के अदालत के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि अब परिवार चाहता है कि इस सजा पर अमल हो।

पुणे जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को भोर तालुका के नसरापुर गांव में बच्ची का अपहरण कर, उससे दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के आरोपी 65 वर्षीय भीमराव कांबले को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।

इस नृशंस अपराध के बाद पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश पैदा हो गया था और बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

यह घटना एक मई को हुई थी और अदालत ने अपराध के 60 दिनों के भीतर, 25 जून को आरोपी को दोषी ठहराया।

अतिरिक्त न्यायाधीश एस.आर. सालुंखे ने इस मामले को ‘दुर्लभतम’करार देते हुए सज़ा सुनाई।

न्यायाधीश ने जैसे ही सजा की घोषणा की, अदालत में मौजूद पीड़ित परिवार भावुक होकर रोने लगा।

पीड़ित बच्ची के पिता ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘हम माननीय अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। हमने पहले ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। यह मांग तब पूरी होगी जब मौत की सज़ा के आदेश पर अमल होगा। ’’

कांबले पर पुणे जिले के नसरापुर गांव में एक छोटी बच्ची को खाने का और बछिया को दिखाने का प्रलोभन देकर आरोप था। वह बच्ची को मवेशियों के बाड़े में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन और अप्राकृतिक उत्पीड़न किया और बाद में उसका मुंह बंद करके तथा उसकी छाती पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी।

कांबले पर अदालत ने अपहरण, छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या के साथ-साथ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप तय किए।

भाषा धीरज माधव

माधव