स्वयंभू बाबा खरात 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में

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स्वयंभू बाबा खरात 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में

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  • Publish Date - April 19, 2026 / 05:26 PM IST,
    Updated On - April 19, 2026 / 05:26 PM IST

नासिक, 19 अप्रैल (भाषा) नासिक की एक अवकाशकालीन अदालत ने रविवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को उसके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और शोषण के पांचवें मामले में 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जब 35 वर्षीय एक महिला ने नासिक के सरकारवाड़ा थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। खरात पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है।

खरात को शनिवार को पांचवें मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उस पर काले जादू का इस्तेमाल करके और खुद को भगवान का अवतार बताकर पीड़ित को धोखा देने का आरोप है।

पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविवार को खरात को अदालत के समक्ष पेश किया और पांच दिन की हिरासत की मांग की।

खरात की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सचिन थोरे ने दलील दी कि सभी मामले समान प्रकृति के हैं और पुलिस को समान आधार पर पर्याप्त हिरासत दी जा चुकी है, इसलिए आगे रिमांड की आवश्यकता नहीं है, जबकि सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे और किरण ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक पीड़ित महिला की कहानी अलग-अलग है।

सरकारी वकीलों ने अदालत को बताया कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और गहन जांच की आवश्यकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने खरात को 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सुनवाई के दौरान, खरात ने अपने वकील के माध्यम से कंधे के दर्द के लिए न्यूरोसर्जन से परामर्श करने की मौखिक अनुमति मांगी और कहा कि दर्द निवारक दवाओं से उन्हें आराम नहीं मिल रहा है।

अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को आवश्यकतानुसार उपचार उपलब्ध कराया जाए।

भाषा शफीक नरेश

नरेश