Sex Racket: हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहकों से ऐसी होती थी डील, 9 लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार

हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहकों से ऐसी होती थी डील, Sex Racket: High profile sex racket busted, this is how the deal was done with the customers

Sex Racket: हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ग्राहकों से ऐसी होती थी डील, 9 लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार

gwalior Crime/ Image Credit: IBC24 File

Modified Date: August 11, 2025 / 08:43 pm IST
Published Date: August 11, 2025 4:29 pm IST

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार करते हुए देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया और एक किशोरी समेत पांच महिलाओं को बचा लिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। किशोरी समेत महिलाओं को कथित रूप से देश के विभिन्न स्थानों में तस्करी कर ले जाया गया था। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इन लोगों में से छह आरोपी और 14 वर्षीय लड़की सहित तीन पीड़िताएं बांग्लादेशी नागरिक हैं।

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नायगांव थाने के अधिकारी ने बताया कि तस्करी के बाद भारत लाई गई किशोरी को पेय पदार्थ में नशीली दवाएं मिलाकर दी गई और इंजेक्शन दिए गए, गर्म चम्मच से उसे दागा गया और देह व्यापार में धकेल दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ के कर्मियों ने गुप्त सूचना के आधार पर वसई इलाके के नायगांव में 26 जुलाई को एक फ्लैट पर छापेमारी की, जिसके बाद देय व्यापार के इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बताया कि किशोरी समेत सभी पीड़ितों को कथित तौर पर नवी मुंबई, महाराष्ट्र के पुणे, गुजरात, कर्नाटक और देश के अन्य स्थानों पर तस्करी कर ले जाया गया था।

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पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद अब्दुल बापारी (33), एजेंट जुबैर हारून शेख (38) और शमीम गफ्फार सरदार (39) शामिल हैं। अब्दुल बापारी कथित तौर पर पीड़ितों को देह व्यापार के मकसद से विभिन्न शहरों में भेजता था। इसके साथ गिरफ्तार किए गए लोगों में 33 और 32 वर्ष की दो महिलाएं भी हैं, जिन्होंने कथित तौर पर किशोरी को बांग्लादेश से भारत में प्रवेश दिलाने में मदद की थी। उन्होंने बताया कि इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर पुलिस की टीम भेजी गई हैं। पुलिस ने बताया कि 27 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।