महाराष्ट्र के पेंच रिजर्व में बाघ के शिकार के मामले में छह लोगों को तीन साल की सजा

महाराष्ट्र के पेंच रिजर्व में बाघ के शिकार के मामले में छह लोगों को तीन साल की सजा

महाराष्ट्र के पेंच रिजर्व में बाघ के शिकार के मामले में छह लोगों को तीन साल की सजा
Modified Date: February 3, 2026 / 12:15 am IST
Published Date: February 3, 2026 12:15 am IST

नागपुर, दो फरवरी (भाषा) नागपुर की एक अदालत ने पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार के मामले में छह आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

पेंच टाइगर रिजर्व की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार रामटेक के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीसी वोरानी ने 30 जनवरी को यह फैसला सुनाया।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि 12 जनवरी 2023 को पेंच टाइगर रिजर्व के पावनी क्षेत्र में बिजली का करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया था।

वन रेंज अधिकारी जयेश तायडे और सहायक वन संरक्षक अतुल देवकर ने तत्कालीन फील्ड निदेशक ए. श्रीलक्ष्मी और डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला के मार्गदर्शन में जांच पूरी की। सुनवाई के दौरान अदालत ने 10 गवाहों, 113 दस्तावेजों और 37 भौतिक साक्ष्यों की जांच की।

भाषा जोहेब संतोष

संतोष


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