किशोरी का अपहरण कर बनाया हवस का शिकार, अब सात साल तक सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विशेष अदालत ने चार साल पहले भिवंडी में 17 वर्षीय एक किशोरी का कथित अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी वाहन चालक

किशोरी का अपहरण कर बनाया हवस का शिकार, अब सात साल तक सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: June 24, 2022 6:06 pm IST

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विशेष अदालत ने चार साल पहले भिवंडी में 17 वर्षीय एक किशोरी का कथित अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी वाहन चालक को दोषी ठहराते हुए सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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विशेष न्यायाधीश वी.वी.वीरकर ने बच्चो को यौन अपराध से संरक्षण दिलाने वाले पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए 21 जून को फैसला सुनाया। उन्होंने 30 वर्षीय दोषी चांदबाबू उर्फ साहिल मुस्तकीम अली शाह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि आरोपी और 17 वर्षीय पीड़िता भिवंडी के नगांव स्थित एक ही मोहल्ले में रहते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता के घर के सामने रहता था और तेज आवाज पर संगीत बजाने पर पीड़िता की मां ने आपत्ति जताई थी।

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हिवराले ने बताया कि नौ जुलाई 2018 को आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया और उसे अपनी कार से दूर ले गया जहां फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा- 363(अपहरण), 366 (अपहरण) और 376 (दुष्कर्म) के अलावा पॉक्सो अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है।


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