ठाणे: हादसे में जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को 1.12 करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश

ठाणे: हादसे में जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को 1.12 करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश

ठाणे: हादसे में जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को 1.12 करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश
Modified Date: July 20, 2025 / 10:59 am IST
Published Date: July 20, 2025 10:59 am IST

ठाणे, 20 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को 2022 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक पुलिस कांस्टेबल के परिवार को 1.12 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य आर वी मोहिते की अध्यक्षता में शुक्रवार को पारित आदेश में कहा गया कि याचिका दायर होने की तिथि से लेकर भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजे की राशि परएक महीने के भीतर पूरी राशि अदा की जाए।

मुंबई पुलिस में कांस्टेबल गिरीश अशोक हरद (30) 2022 में स्कूटर से अपनी रात्रि ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान बदलापुर से मुरबाड की ओर जा रही एमएसआरटीसी की तेज रफ्तार बस ने ठाणे जिले के सोनावाले गांव के पास संतुलन खो दिया और उनके वाहन से टकरा गई।

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हादसे में हरद को गंभीर चोटें आईं और कल्याण के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

कुलगांव पुलिस ने एमएसआरटीसी की बस के चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोपपत्र दाखिल किया था।

दुर्घटना के समय हरद की मासिक कमाई 58,822 रुपये थी।

मुआवजे का दावा करने वालों में उनकी पत्नी, नाबालिग बेटी, माता-पिता और अविवाहित बहन शामिल हैं जो उनकी आय पर निर्भर थे।

भाषा योगेश सिम्मी

सिम्मी


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