ठाणे: अदालत ने नौ माह के बेटे की हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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ठाणे: अदालत ने नौ माह के बेटे की हत्या के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - February 1, 2026 / 11:55 AM IST,
    Updated On - February 1, 2026 / 11:55 AM IST

ठाणे, एक फरवरी (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 36 वर्षीय व्यक्ति को नौ माह के अपने बच्चे की हत्या के लगभग 12 साल मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसे अपनी पत्नी तथा दो अन्य बच्चों की हत्या के प्रयास का दोषी भी ठहराया।

शुक्रवार को पारित आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. जी. इनामदार ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सुनील सदाशिव पठाडे के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह साबित कर दिया।

अभियोजन के अनुसार, यह मामला सात मार्च 2013 को ठाणे जिले के कल्याण कस्बे का है। उसने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण उस पर और अपने तीन बच्चों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे सो रहे थे।

हमले में उसके नौ माह के बेटे की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और अन्य दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

महात्मा फुले चौक पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 324 (खतरनाक हथियार या साधन से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया।

अदालत ने शिशु की हत्या के लिए आरोपी को आजीवन कारावास और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने आरोपी पर कुल 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि उसकी पत्नी को मुआवजे के रूप में दी जाए।

भाषा खारी सिम्मी

सिम्मी