ठाणे में पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने, उसे प्रताड़ित करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे में पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने, उसे प्रताड़ित करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे में पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने, उसे प्रताड़ित करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज
Modified Date: December 16, 2024 / 01:23 pm IST
Published Date: December 16, 2024 1:23 pm IST

ठाणे, 16 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपनी पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने, उसके साथ मारपीट करने और पैसे के लिए उसे प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शांति नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि भिवंडी इलाके में अपने पति के परिवार के साथ रह रही 26 वर्षीय महिला ने पुलिस के पास दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मार्च 2022 से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।

उसने आरोप लगाया कि आरोपी पति और उसके परिवार के सदस्यों ने शिकायककर्ता से 50,000 रुपये मांगे क्योंकि उन्हें उसकी शादी में दहेज नहीं दिया गया था।

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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके हाथ-पैर बांधकर उसकी पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसके पति ने ‘तीन तलाक’ के जरिए शादी को रद्द कर दिया। ‘तीन तलाक’ पर 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।

महिला के पति, उसकी मां, दो बहनों और एक बहनोई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के संबंधित प्रावधानों के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया गया।

भाषा सिम्मी नरेश

नरेश


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