महाराष्ट्र : सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारी को 20.86 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

महाराष्ट्र : सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारी को 20.86 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Modified Date: July 2, 2023 / 03:02 pm IST
Published Date: July 2, 2023 3:02 pm IST

ठाणे, दो जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ट्रैवल एजेंसी के 44 वर्षीय कर्मचारी के परिवार को 20.86 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी सदस्य एम. एम. वलीमोहम्मद ने पिछले महीने पारित अपने आदेश में दुर्घटना में शामिल बस के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से दावा दाखिल करने की तिथि के दो महीने के भीतर सात प्रतिशत की वार्षिक दर से मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया।

एमएसीटी के आदेश में कहा गया कि अगर तय समय के भीतर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है तो उन्हें आठ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा। इस आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।

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दावेदार की ओर से पेश वकील ए.आर. यादव ने न्यायाधिकरण को बताया कि 17 नवंबर 2019 को इकरार अहमद आशिक अली (मृतक) मालवनी इलाके में एक शानदार बस से यात्रा कर रहे थे।

वकील ने कहा कि बस चालक बहुत तेज और गलत तरीके से वाहन चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित (इकरार) बस से बाहर गिर गये और इसके बाद बस के पहिए के नीचे आने पर कुचलकर उनकी मौत हो गई।

न्यायाधिकरण को ये भी बताया गया कि मृतक दुर्घटना में शामिल बस के मालिक की ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और 14 हजार रुपये प्रति माह वेतन पाता था।

इस मामले में मृतक की पत्नी, बच्चे और मां की ओर से दावा किया गया है, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के निवासी हैं।

बीमा कंपनी के वकील ए. के. तिवारी ने अलग-अलग आधार पर दावे का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमएसीटी ने आदेश दिया कि दावाकर्ताओं को 20.86 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

भाषा जितेंद्र जितेंद्र संतोष

संतोष


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