मुंबई, 14 अगस्त (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 23 अगस्त को आदेश सुनायेगी।
वाजे ने जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया है कि वह सरकारी गवाह बन गए हैं और देशमुख समेत अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
सुनवाई के दौरान वाजे के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि सरकारी गवाह घोषित होने के बाद भी उन्हें जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अधिवक्ता राजा ठाकरे ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि मामले में अदालत द्वारा वाजे से अभी पूछताछ की जानी है।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि वह 23 अगस्त को अंतरिम जमानत पर आदेश पारित करेगी।
यहां 2022 में विशेष सीबीआई अदालत ने वाजे को सरकारी गवाह बनने और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही देने की अनुमति दी थी।
उन्हें मूल रूप से मार्च, 2021 में दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास मिले विस्फोटकों से भरे वाहन और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
बर्खास्त होने से पहले मुंबई अपराध शाखा में सहायक निरीक्षक रहे वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा
देवेंद्र माधव
माधव
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